देहरादून। जिला सत्र एवं विशेष न्यायाधीश नरेंद्र दत्त की अदालत ने ताऊ की बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड अदा करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा दोषी को होगी।
पीड़िता को धमकाने के आरोप में भी दोषी को सजा सुनाई गयी है। जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक पोस्को मोहन पंत ने बताया पीड़िता के पिता ने 20 सितंबर 2018 को कोतवाली चमोली में अभियुक्त जो वादी के बड़े भाई का बेटा है के खिलाफ दुष्कर्म करने की लिखित तहरीर दी थी।
तहरीर के आधार पर कोतवाली ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया। मामले की विवेचना तत्काल शुरू हुई। अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों को अदालत में प्रस्तुत किया गया। गवाहों के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियोजन के तथ्यों को सही पाते हुये आरोपी को दोषी करार दिया।