वाराणसी। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन के मामले में आज जिला अदालत का फैसला आ गया। जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश ने फैसला सुनाया और कहा कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मुकदमा चलने योग्य है। मई और जून में पूरे देश में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ था। अब अदालत का फैसला आने से पहले वाराणसी का प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। रविवार को कचहरी परिसर की गहन चेकिंग की गई। बम निरोधक दस्ता और डाग स्क्वाड के संग पुलिस ने चप्पे-चप्पे की चेकिंग की। पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश ने सभी से शांति की अपील की और शहर में 144 धारा भी लागू कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज की अदालत में श्रृंगार गौरी मामले में 24 अगस्त को सभी पक्षों की तरह से बहस पूरी कर ली गई थी और जिला जज ने 12 सितंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल, इस मामले में तत्कालीन सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने सर्वे का आदेश जारी किया था। इसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर का सर्वे किया गया था।
कोर्ट ने हमारी बहस को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष के आवेदन को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याचिका सुनवाई योग्य है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी: ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन, वाराणसी pic.twitter.com/sRjXin7lDV
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 12, 2022
वाराणसी के श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार की मांग को लेकर दायर याचिका को सुनवाई के योग्य माना है। हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी। वहीं, मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में पोषणीय नहीं होने की दलील देते हुए इस केस को खारिज करने की मांग की थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है।
Hindu women who had filed petitions seeking the right to worship Maa Shringar Gauri on the outer wall of the Gyanvapi mosque complex located next to the Kashi Vishwanath temple going to Varanasi Court ahead of the judgement pic.twitter.com/Jz14bq0EFD
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 12, 2022